प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित ₹1 करोड़ 20 लाख 15 हजार 3 के कबूतरा के मकान व महाविद्यालय की सम्पत्ति कुर्क
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा आख्या के माध्यम से प्रभारी थानाध्यक्ष तरवां की आख्या संलग्न करते हुए थाना तरवा में पंजीकृत मु.अ.सं. 74/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त प्रदीप सिंह निवासी ग्राम कबूतरा थाना तरवां के द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय किये गये मकान व महाविद्यालय की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।
उपरोक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 1,20,15,003/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक- 17.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार मेंहनगर, आजमगढ़ एवं थानाध्यक्ष तरवां, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 4 जुलाई को तहसीलदार मेंहनगर व थानाध्यक्ष तरवां मय पुलिस फोर्स के साथ उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार जब्त किया गया।