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वांछित गैंगस्टर वाघवेन्द्र के घर पुलिस ने की उद्घोषणा, हाजिर न होने पर कुर्की की प्रक्रिया होगी शुरू


वांछित गैंगस्टर वाघवेन्द्र के घर पुलिस ने की उद्घोषणा, हाजिर नहीं होने पर कुर्की की प्रक्रिया होगी शुरू

 

आजमगढ़, 10 जुलाई (संवाददाता)। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहे ग्राम एलवल निवासी वाघवेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र शिवशंकर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त के घर धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही की। अभियुक्त पर वर्ष 1999 में दर्ज अपराध संख्या 1409/99, धारा 3(i) यूपी गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। वह लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। बार-बार सम्मन और वारंट के बावजूद गैरहाजिर रहने पर न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की और धारा 82 के तहत उद्घोषणा का आदेश जारी किया। पुलिस टीम ने मंगलवार को ग्राम एलवल स्थित अभियुक्त के घर पर उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया तथा ढोल बजाकर सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई कि अभियुक्त स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा उसके विरुद्ध अगली कार्यवाही के रूप में धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी।इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सूरज चौधरी, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी एवं कांस्टेबल पिंटू यादव शामिल रहे। उद्घोषणा के समय ग्रामवासियों में सुखराम यादव पुत्र स्व. चीथरू, जयशंकर वर्मा पुत्र शिवशंकर तथा ढोल वादक राजू गवाह के रूप में मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस ने बताया कि यदि अभियुक्त तय समयसीमा में न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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