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आजमगढ़ में महिला थाने पर पढ़ाया गया नये कानून का पाठ


आजमगढ़ में महिला थाने पर पढ़ाया गया नये कानून का पाठ

11.07.2024 को अपर निदेशक अभियोजन आजमगढ़ मण्डल श्री भानू प्रताप पाण्डेय व प्रभारी संयुक्त निदेशक शमशाद हसन आजमगढ़ व अभियोजन अधिकारी श्री विपिन चन्द्र भाष्कर द्वारा 03 नए कानून जागरूकता के दृष्टिगत महिला थाना जनपद आजमगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 35 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिनकों अपराध नियंत्रण करने के लिए 03 नए अपराधिक कानून लागू किये गये है, नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर शक्ति और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किये जाने के क्रम में –

1. भा0द0सं0 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता

2. द0प्र0 सं0 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

3. साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम

दिनांक-21.12.2023 को उपरोक्त कानूनों को भारत की संसद से इसकों स्वीकृति मिली थी। इसके पश्चात दिनांक- 25.12.2023 को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी।

➡ थाना स्थानीय पर उपस्थित सभी अधिकारी / कर्मचारीगण व अन्य लोगो को नये 03 कानून व महिला सम्बन्धी अपराध, लम्बित विवेचनाओ को त्वारित गति से निस्तारण करने व मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया है । उक्त कार्यक्रम मे थानाध्यक्ष महिला थाना व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहें ।

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