Breaking News
Home / BREAKING NEWS / नायब तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

नायब तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट


नायब तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

प्रमोद सिन्हा 

गाज़ीपुर /विशेष न्यायधीश SC/S T act शक्ति सिंह की अदालत ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने पर न्यायालय शख्स रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और साथ ही साथ SHO कोतवाली को आदेशित किया है कि नियत तिथि 6 जून 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे। बताते चलें कि कोतवाली थाना गांव रजदेपुर देहाती के रामचन्दर राम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था जिसका भुगतान समय से नही कर पाया 1 जून 2012 को नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे,तहसील चपरासी सूबेदार यादव तथा अमीन लाल मोहन यादव वादी के घर वसूली के लिए पहुचे लोन न जमा करने पर कहा सुनी कर मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्दो से अपमानित भी किये उक्त घटना के बाबद वादी ने न्यायालय में 2 जून 2012 को मुकदमा दायर किया। बता दें कि न्यायालय ने सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर 2020 को तलब किया था । उक्त मामले में सूबेदार यादव व लालमोहन यादव ने अपनी जमानत न्यायालय में हाजिर होकर करा लिया था । वही नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे हाजिर नही हो रहे थे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है ।

About Public News Center

सच्ची खबरें

Check Also

गीता के मर्मज्ञ तुलसीदास जी महाराज ने कोटा खुर्द में अपने भक्त रमेश चंद्र सिंह व राणा प्रताप सिंह के आवास पर उपस्थित भक्तों को उपदेश देते हुए कहा कि बिना समर्पण के भगवान की प्राप्ति सम्भव नहीं

🔊 पोस्ट को सुनें लालगंज आजमगढ़, अड़गड़ानंद जी महाराज के परम् प्रिय शिष्य, गीता के …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Best WordPress Developer in Lucknow | Best Divorce Lawyer in Lucknow | Best Advocate for Divorce in Lucknow