खाद्यान वितरण 6 बजे सुबह से रात्रि 9 बजे तक किया जाये -जिलाधिकारी
प्रमोद सिन्हा
गाजीपुर / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2024 में नयी व्यवस्था के माध्यम से ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन से वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ एवं चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे।
राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 29.04.2024 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 29.01.2024 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक खाद्यान्न वितरण का निर्देश दिया गया है।
.