गाजीपुर 13 मार्च, 2024 वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.04.2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जा रहे है एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिलम्बतम् दिनांक 25.03.2024 तक अवश्य प्रस्तत कर दिये जाय, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान निर्धारित समय अवधि में दिनांक 31.03.2024 तक किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक- 10.03.2024 के प्रस्तर-3 में दिनांक-31. 03.2024 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने तथा कोषागारों द्वारा बिलों का पारण किये जाने हेतु निम्नवत् समय सीमा निर्धारित की गयी है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत किया जाना निर्धारित समय सीमा 20.00 बजे तक, कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रूवल की कार्यवाही 21.00 बजे तक किया जाना है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति चालू वित्तीय वर्ष में माह फरवरी- 2024 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष देयको को डी०डी०ओ० पोर्टल द्वारा तैयार यथाशीघ्र कोषागार में प्रस्तुत कर आहरण कर करने अथवा विलम्बतम दिनांक- 20.03.2024 तक आहरण कर करने का कष्ट करें। साथ ही यदि बजट में किसी प्रकार भी भिन्नता हो तो कोषागार से बजट मिलान रिर्पाेट प्राप्त कर मिलान कर लेवें। माह मार्च 2024 में प्राप्त बजट के सापेक्ष देयक विलम्बतम दिनांक- 25.03.2024 तक कोषागार में अवश्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त शासन के निर्देश के अवहेलना की स्थिति में किसी धनराशि के व्यपगत होने की दशा में संबधित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।
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