इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ जारी रखने का फैसला सुनाया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद प्रबंधन एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी।