24. अप्रैल 2022 को वादिनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गयी कि वादीनी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को दिनांक 23 अप्रैल 2022 को विवेकानन्द उर्फ गोलू पुत्र रामप्रताप सा0 रामपुर बढौना थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले जाया गया था जिसके समबन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/22 धारा 363/366 भादवि के पंजीकृत किया गया था । पीड़िता की बरामदगी व धारा 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो अधि0 की बढ़ोत्तरी की गयी विवेचना उ0नि कन्हैया लाल मौर्या द्वारा संपादित की जा रही थी कि आज दिनांक 29.6.2022 को उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेकानन्द उर्फ गोलू पुत्र रामप्रताप सा0 रामपुर बढौना थाना मेहनगर आजमगढ़ को समय करीब 8.40 बजे ग्राम रामपुर बढौना अभि0 के घर से गिरफ्तार किया गया। जिनका चालान माननीय न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम में उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या का0 कमलेश कुमार थाना मेहनगर आजमगढ़ शामिल रहे