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जिला प्रशासन के निर्देश पर पटाखे की दुकानों को किया चिन्हितः पूरब पोखरे पर लगी पटाखे की दुकानें।


अतरौलिया

रिपोर्टर राजू कुमार

बता दे कि दीपावली के त्योहार को लेकर फायर विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने लगने वाली पटाखों की दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी की है।आबादी से दूर पटाखे की दुकानों को लगाया जाएगा,जिसके लिए अब नगर का पूरब पोखरा चिन्हित किया गया है,जहाँ पटाखे की बिक्री होगी।फायर अधिकारी का कहना है कि दीपावली पर्व पर जनपद में लगायी जा रही आतिशबाजी की अस्थाई दुकानो के स्थालों को चिह्नित किया गया है। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को लगाये जाने हेतु विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अनुसार नियम आतिशबाजी की अस्थाई बिक्री की दुकान निर्धारित स्थान पर ही लगाया जाये। साथ ही जारी गाइड लाइन में एक दुकान से दुसरे दुकान की दूरी 3 मीटर से कम न हो। टिन शेड की चादरों से अस्थाई दुकानें बनाई जाए।
थानाध्यक्ष अतरौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर नगर के पूरब पोखरा पर पटाखे की अस्थाई दुकानों को लगाया गया है जहां लगभग एक दर्जन से अधिक पटाखे की दुकाने बिक्री के लिए सज चुकी है। नगर पंचायत के आबादी वाले इलाके में किसी भी प्रकार की पटाखे की दुकान नहीं लगेगी, अगर कोई नियमो का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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