आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। राउज एवन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ट्रायल के निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है, इसलिए जैन जमानत के हकदार हैं। जज ने जैन को आदेश दिया है कि वो चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही देश नहीं छोड़ेंगे, 50,000 रुपये का मुचलका भरना होगा।