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पूर्वांचल कोआपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त


पूर्वांचल कोआपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त
प्रमोद सिन्हा

गाजीपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिले में घोटालों के लिए चर्चित पूर्वांचल को को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड लंका गाजीपुर का लाइसेंस 15 जून को निरस्‍त कर दिया है। रिजर्व बैंक ने यह निर्देशित किया है कि प्रशासनिक रिसिवर के जरिए पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक गाजीपुर के सभी बकायेदारों से ऋण वसूली का कार्य होगा। रिजर्व बैंक के अनुसार पांच लाख तक के जमा सभी खाता धारकों का प्रथम किस्‍त जारी कर दी गयी है शेष धनराशि डीआईसीजीसी के माध्‍यम से भुगतान हो जायेंगे। ज्ञातव्‍य है कि पिछले वर्ष पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लंका गाजीपुर दि‍वालिया घोषित हो गया। सभी बैंक के खातेदार अपने पैसे के लिए बैंक पर हंगामा करने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों ने प्रबंधतंत्र को बर्खास्‍त कर एआर को-आपरेटिचर्चितव गाजीपुर को प्रशासन बनाया गया। एआर कोआपरेटिव ने बैंक के राम बाबू शाण्डिल्‍य सहित, विवेक पांडेय सहित करीब पांच लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। एआर को-आपरेटिव ने सभी खाता धारकों को सूचित किया कि पांच लाख तक सभी जमा खाते धारकों का पैसा लौटाया जायेगा। वह अपना बैंक में डिटेल दे दें। इस क्रम में हजारों लोगों ने अपना फार्म भर कर पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक के मुख्‍यालय में जमा किया और इसमे से प्रथम किस्‍त के रुप में अधिकांश लोगों को भुगतान भी हो गया। इधर लोकसभा चुनाव बाद एआर को-आपरेटिव ने बैंक के बकायेदारों को वसूली के लिए नोटिस भेजा लेकिन जबतक आगे की कार्रवाई होगी तबतक रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने पूर्वाचल को-आपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्‍त कर दिया और रिसिवर के जरिए ऋण वसूली का आदेश जारी किया। एआर को-आपरेटिव अंसल कुमार ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निरस्‍त करने की पुष्टि की है।

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