पेंशनभोगी के लिए सूचना
प्रमोद सिन्हा
गाजीपुर 07 जून, 2024 वरिष्ठ कोषागार गाजीपुर ने पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगियों को सूचित किया है कि आयकर विभाग के रेगुलेशन के अनुसार समस्त पेंशनभोगी अपने पैन नम्बर को अपने आधार कार्ड से आयकर विभाग की साइट पर अपने घर के निकटतम् किसी भी जनसेवा केन्द्र अथवा टी०आर०पी० सेन्टर पर जा कर लिंक करा लेवें। अन्यथा की दशा में आयकर विभाग के गाइड लाईन के अनुसार पैन नम्बर को आधार कार्ड से लिंक न कराने की स्थिति में आयकर देयता होने की दशा में आयकर की कटौती देय कर का दुगुना अथवा 20 प्रतिशत की दर से कटौती करने का प्राविधान है। साथ ही अवगत कराना है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-192 के अनुसार, महालेखाकार उ०प्र० के आडिट दल द्वारा उठाई गयी आपत्ति के अनुपालन में कोषागार गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत ऐसे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह रूपया 60,000/- से अधिक पेंशन भुगतान प्राप्त कर रहे है, वे नियमानुसार आनुपातिक रूप से पेंशन पर देय आयकर देयता की कटौती प्रतिमाह नियमित पेंशन से अवश्य रूप से कटौती कराना सुनिश्चित करेl