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नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा 


नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा 

प्रमोद सिन्हा 

 

ग़ाज़ीपुर / नाबालिग से दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने के एक सनसनी खेज मामले में स्थानीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार “सप्तम” की अदालत ने बुधवार को नाबालिक को भगा कर शादी और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, अभियोजन के अनुसार मामला स्थानीय नोनहरा थाना क्षेत्र का है, गांव की ही एक 15 साल की नाबालिग किशोरी को गांव के ही एक युवक द्वारा बहलाफुसला कर भगा ले जाया गया था, बाद में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा नोनहरा थाने में लिखित शिकायत की गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के पिता ने नोनहरा थाने में इस आशय की तहरीर दिया कि मेरी नाबालिग बेटी को 9 दिसम्बर 2018 को गांव के ही एक युवक ने बहलाफुसला कर घर से भागकर शादी करने के साथ दुष्कर्म करने की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार लिया गया। पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में धारा 363,366 और पाक्सो एक्ट,4 में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया बुद्धवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।

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