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जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की


जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की

नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, कोई पात्र मतदाता छूटने न पाए – जिलाधिकारी

 

आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से की जाए तथा कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहने पाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों। राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का आग्रह किया जाए, ताकि वे बीएलओ के साथ पुनरीक्षण कार्य में सहयोग कर सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान और संग्रहण समय से सुनिश्चित कराएं तथा डुप्लीकेट, शिफ्टेड और मृत मतदाताओं के मामलों में विशेष सतर्कता बरतें।

उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों। तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का सत्यापन कर लें। बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों की सूची लेकर यह सुनिश्चित करें कि गिराए जा चुके विद्यालयों को सूची से हटा दिया गया है। नए बनाए गए मतदान स्थलों का चिन्हांकन कर लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे विवादित न हों।

पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने नए बूथों का सत्यापन तत्काल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सत्यापन कम से कम दो बार किया जाए और बीएलओ की नियुक्ति नए मतदेय स्थलों पर समय से पूरी कर ली जाए। सभी बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण देने और बीएलओ ऐप के उपयोग की जानकारी देने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान का कार्य तेजी से किया जाए, ताकि एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने निर्देश दिया कि 01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर पुनरीक्षण कार्य किया जाए और 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर 2026 के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएं। वृद्ध, बीमार, दिव्यांग और निर्धन मतदाताओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि जो युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं। गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र व फार्म-6 बीएलओ को उपलब्ध कराए जाएं। मतदाता गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी मतदाता को लौटाएंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि 3 नवंबर तक पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्रों का वितरण व संग्रहण करेंगे। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे व आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि वही अध्यापक मतदाता सूची में शामिल हो, जिसने पिछले छह वर्षों में लगातार तीन वर्ष अध्यापन कार्य किया हो। उन्होंने संबंधित विद्यालयों से सत्यापन रिपोर्ट मंगाने और लेखपाल-कानूनगो को स्कूलों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए।

अंत में जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र भरने और बीएलओ को उपलब्ध कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम (वित्त एवं राजस्व), सभी एसडीएम, खंड विकास अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

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