यूपी पंचायत चुनाव 2026 : नामांकन शुल्क और खर्च की सीमा तय

लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम खर्च सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान पद तक सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क व खर्च का स्पष्ट निर्धारण किया गया है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार—
ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए:
सामान्य उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क और ₹800 जमानत राशि जमा करनी होगी।
एससी, एसटी, ओबीसी व महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः ₹100 शुल्क और ₹400 जमानत तय की गई है।
ग्राम प्रधान पद के लिए:
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹600 नामांकन शुल्क और ₹3000 जमानत राशि देनी होगी।
आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/महिला) के उम्मीदवारों के लिए यह राशि ₹300 शुल्क और ₹1500 जमानत निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही, आयोग ने चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ₹1,25,000 तय की है। यानी कोई भी उम्मीदवार इससे अधिक खर्च नहीं कर सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा का पालन न करने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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