ब्रेकिंग न्यूज़: वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 2025 को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल सबकुछ वैसा ही रहेगा जैसा है।
प्रमुख बिंदु:
नई नियुक्तियों पर रोक: कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के तहत नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
केवल 5 याचिकाकर्ता अदालत में: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई में केवल पांच रिट याचिकाकर्ता अदालत में उपस्थित होंगे। हम किसी को नियुक्त नहीं करेंगे, आप लोग आपस में तय कर लें।
केंद्र सरकार को 7 दिन की डेडलाइन: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ एक्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है।
सरकार का आश्वासन: केंद्र सरकार के वकील एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया कि अगली सुनवाई तक न तो कोई नई नियुक्ति की जाएगी और न ही वक्फ की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा।
प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा: केंद्र को 7 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देनी होगी, जबकि अन्य पक्षों को 5 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से अपनी आपत्तियां स्पष्ट करने को कहा है ताकि मामले का जल्द समाधान हो सके। फिलहाल वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और अदालत केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार करेगी।
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