अंगद एवं गोरा राय को 5 -5 साल की सजा
प्रमोद सिन्हा
गाज़ीपुर /‘उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कंविक्शन ” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा दिनांक 10.06.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1202/09 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)X SC/ST Act से सम्बन्धित प्रकरण में जनपद के टाँप-टेन अपराधी अभियुक्त 01.अंगद राय पुत्र सर्वदेव राय नि0 ग्राम शेरपुर थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर 02.उमेश उर्फ गोरा राय पुत्र मुक्तेशवर राय निवासी तमलपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास धारा 504 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 3(1)X SC/ST Act में 05 वर्ष का कारावास व 10000-10000 रू0 का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
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